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“हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” के निर्देशों के पालन हेतु पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित आदेश का नही करने पर होगी कनूनं कार्यवाही

“हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” के निर्देशों के पालन हेतु पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित आदेश का नही करने पर होगी कनूनं कार्यवाही

डिंडौरी : 03 फरवरी, 2026
      जिले में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट पहनना अनिवार्य किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 03 फरवरी 2026 को थाना यातायात डिंडौरी में जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी डिंडौरी की उपस्थिति में संपन्न हुई।
       बैठक में थाना प्रभारी यातायात श्री सुभाष उईके सहित जिले के 16 पेट्रोल पंपों के मालिक एवं संचालक उपस्थित रहे। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने पंप संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा “हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” के निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।
       उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने पर संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने निर्देशों का पूर्ण पालन किए जाने का आश्वासन दिया।
         प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपनी एवं परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें।

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