*अब होगी, निलंबित लिपिक दीपक सिह ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच।*
कवर्धा :- कबीरधाम जिला की स्वास्थ्य विभाग में घटित बहुचर्चित मेडिकल फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित लिपिक दीपक सिह ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच का रास्ता साफ हो गया है।
सीएमएचओ ने मामले में दिनांक 03/01/2025 को लिपिक दीपक सिंह ठाकुर को निलंबित किया है। दिनांक21/01/2025 को आरोप पत्र देकर दिनांक 17/03/2025 को विभागीय जांच संनस्थित किया है।
दीपक सिह ठाकुर ने अपने निलम्बन और विभागीय जांच को निरस्त करने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। दिनांक 24/03/2024 को माननीय न्यायालय ने दीपक सिह ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच में रोक लगा दिया था। दिनांक 03/04/2025 को सीएमएचओ ने माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जांच कार्यवाही रोक दिया था। विभागीय जांच रुकने के कारण दीपक सिह ठाकुर के विरुद्ध निलम्बन से बहाली अटका हुआ है। दीपक सिह ठाकुर ने हाईकोर्ट में उक्त याचिका को वापस लेने दिनांक को 30/10/2025 को आवेदन दिया है जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 04/11/2025 को विड्रॉ आदेश दे दिया है।
हाईकोर्ट से याचिका वापस होते दीपक सिह ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच फिर से शुरू होगा। यहाँ ये बताना लाजिमी होगा कि विभागीय जांच में नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जॉय, नव आरक्षक डेविड लहरे व खेमराज के बयान की महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका होगी। क्योंकि मनीष जॉय का फर्जी हस्ताक्षर करके डेविड लहरे व खेमराज को फिट मेडिकल दिया गया है।
बहरहाल पूरे मामले का सही खुलासा तो विभागीय जांच के बाद ही होगा। अब यह देखना होगा कि विभागीय जांच समिति कब से विभागीय जांच शुरू करेंगे आरोपी दीपक सिह ठाकुर, शिकायत कर्ता मनीष जॉय बर्खास्त नव आरक्षकों को बयान के लिए कब नोटिस भेजा जाएगा।

